तृतीय लिंगीय (थर्ड जेन्डर) को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध् कराये।

एच०एल० गुप्ता, सचिव, उ०्प्र० शासन द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियक 2009 की धारा –12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग की श्रेणी के सामाजिक और  आथिक पिछडे वर्ग के अन्तर्गत  तृतीय लिंगीय (थर्ड जेन्डर) को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध् कराये।




तृतीय लिंगीय (थर्ड जेन्डर) को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध् कराये।  तृतीय लिंगीय (थर्ड जेन्डर) को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध् कराये। Reviewed by jobbazarindia on 12:42 AM Rating: 5

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